हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजेएल से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है।
यह मामला पंचकूला में जमीन आवंटन से जुड़ा था, जिसमें अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। जांच एजेंसियों का कहना था कि इस प्रक्रिया से सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। कोर्ट के अनुसार मामले में किसी तरह की आपराधिक मंशा स्पष्ट नहीं हुई।
अदालत ने यह भी माना कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया को संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी मिली थी और इसमें कोई स्पष्ट अनियमितता सामने नहीं आई।
इस फैसले के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत मिली है। वहीं, इस निर्णय को राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।




