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चंबल फर्टिलाइजर के 11 खाद उत्पादों की परमिशन रद्द, हरियाणा में कीटनाशक बिक्री पर रोक

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कुरुक्षेत्र, 11 दिसंबर।
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य में कंपनी के कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही कंपनी के खाद से जुड़े 11 उत्पादों की लाइसेंस परमिशन भी रद्द कर दी गई है। यह जानकारी विभाग के उप कृषि निदेशक डॉ. कर्मचंद ने प्रेस बयान में दी।

क्या है मामला?

उप कृषि निदेशक के अनुसार, कंपनी पर आरोप था कि वह सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ जबरन अन्य उत्पाद बेच रही थी। इसके अलावा कई अनियमितताएं भी सामने आईं, जिनमें—

  • बिना अनुमति बाहरी राज्यों के कीटनाशकों की सप्लाई,

  • जिलावार और माहवार बिक्री रिपोर्ट न देना,

  • और एक करोड़ रुपये के सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ करीब 44 लाख रुपये के अन्य उत्पादों की जबरन बिक्री शामिल है।

अंबाला उप कृषि निदेशक द्वारा की गई जांच में ये अनियमितताएं प्रमाणित मिलीं।

अब आगे क्या?

  • विभाग ने कंपनी को एक सप्ताह के भीतर हरियाणा के सभी बिक्री केंद्रों से अपना स्टॉक हटाने के आदेश दिए हैं।

  • कुरुक्षेत्र सहित सभी जिलों में कार्रवाई के लिए विभाग की विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं।

  • कृषि विभाग ने चेतावनी जारी की है कि किसान से जबरन कोई भी अतिरिक्त उत्पाद जोड़कर बेचने वाले विक्रेता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विक्रेताओं के लिए चेतावनी

डॉ. कर्मचंद ने स्पष्ट कहा कि सब्सिडी वाले खाद के साथ कोई भी उत्पाद अनिवार्य रूप से जोड़कर बेचना अवैध है। किसी भी किसान से शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

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