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कुरुक्षेत्र कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में रिटायर्ड SI का बेटा दोषी, 20 साल की सजा

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कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर (SI) के बेटे अनुज उर्फ बंटी निवासी करनाल को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

2021 में हुई थी घटना

थाना सदर पिहोवा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 8 फरवरी 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है। परिजनों ने अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

आरोपी की गिरफ्तारी और मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी अनुज उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया और नाबालिग को बरामद कर लिया। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

करीब चार साल नौ महीने तक चली सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर अनुज को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) समेत अन्य धाराओं के तहत दोषी पाया। अदालत ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 2 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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