करनाल, 24 अक्टूबर : जिले के एक गांव की 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने अपने पूर्व स्कूल ड्राइवर पर छेड़छाड़ और मैसेज के जरिए मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बच्ची ने यह शिकायत बाल कल्याण समिति करनाल को सीधे वॉट्सऐप के माध्यम से भेजी, जिसे समिति ने गंभीरता से लेते हुए थाना कुंजपुरा पुलिस को कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।
वॉट्सऐप पर भेजी गई शिकायत में बच्ची ने बताया कि मानपुर गांव का एक व्यक्ति, जो पहले उसके स्कूल में ड्राइवर था, उसे अशोभनीय मैसेज भेजता है और गलत तरीके से टच कर चुका है। बच्ची ने अपनी उम्र 12 वर्ष बताई और समिति से मदद की गुहार लगाई।
समिति ने JJ एक्ट और POCSO एक्ट के तहत लिया संज्ञान
बाल कल्याण समिति की सदस्य सुषमा और चेयरमैन चंद्र प्रकाश द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में थाना प्रभारी को JJ एक्ट की धारा 2(14) और POCSO एक्ट की धारा 8 के तहत तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी को बच्ची की काउंसलिंग करवाने और रिपोर्ट समिति को भेजने के आदेश दिए गए।
पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी
थाना कुंजपुरा की महिला उपनिरीक्षक गीता ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 78 बीएनएस, 8 और 12 POCSO एक्ट 2012 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी व बच्ची की काउंसलिंग को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है।




