इंसाइट न्यूज 24: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन ने इस दीवाली पर आतिशबाजी को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब केवल ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति होगी, और वह भी रात 8 बजे से 10 बजे तक। यह फैसला हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर लिया गया है। वहीं, थीम पार्क में लगभग 50 अस्थायी पटाखा स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे।
जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि ये नियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 और विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत लागू किए गए हैं। जिले में बेरियम लवण वाले और लड़ी पटाखों के निर्माण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सुरक्षा के मद्देनज़र, शहर में 24 जगहों पर नाकाबंदी की गई है। पुलिस ने बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त शुरू कर दी है, जबकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति टीम भी तैनात की गई है।
इसके अलावा, डीसी मीणा ने संबंधित अधिकारियों को छापेमारी करने और रोजाना रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।




