भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कुरुक्षेत्र, 18 अक्टूबर : दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी को लेकर जिलाधीश एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में केवल ग्रीन पटाखों को रात 8 बजे से 10 बजे तक फोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी प्रकार के श्रृंखला पटाखों, बेरियम लवण युक्त पटाखों और अन्य गैर-ग्रीन पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझावों और सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है। इसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 को लागू किया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण, विशेष रूप से पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में वृद्धि होती है, जो बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन व हृदय रोगियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए छापेमारी करने और प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
यह आदेश निगम कुरुक्षेत्र, सभी डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीएसपी, पुलिस थानों के प्रभारी, अग्निशमन अधिकारी और संबंधित विभागों को भेजा गया है।
उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।




