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प्रवेश परीक्षा के दौरान लागू रहेगी धारा 163, परीक्षा केंद्रों के पास दुकानें रहेंगी बंद

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इंसाइट न्यूज 24, कुरुक्षेत्र, 6 सितंबर : रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 7 सितंबर को आयोजित होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान फोटोस्टेट, साइबर कैफे, डुप्लिकेटिंग और संबंधित दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रवेश परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न यूजी और पीजी कोर्सों में दाखिले के लिए अभ्यर्थी भाग लेंगे।
उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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