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DPDP अधिनियम के नियम 28 सितंबर तक जारी होंगे

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इंसाइट न्यूज 24, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम से जुड़े प्रशासनिक नियम 28 सितंबर तक अधिसूचित कर दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि मंत्रालय ने सभी पक्षों से परामर्श कर नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और अब इन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

मंत्री ने कहा कि इन नियमों के लागू होने के बाद नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और डिजिटल लेन-देन पर पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि उद्योग जगत और उपभोक्ताओं के सुझावों को ध्यान में रखकर प्रावधानों को सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नियम लागू होने से डेटा चोरी और साइबर अपराधों पर अंकुश लगेगा तथा डिजिटल क्षेत्र में विश्वास बढ़ेगा।

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