चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने HKRN (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) के तहत कार्यरत कर्मचारियों द्वारा फैमिली आईडी / PPP पोर्टल पर अपनी पारिवारिक आय अपडेट न करने को गंभीरता से लिया है। इसी को लेकर मुख्य सचिव ने राज्य के सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया है।
सरकार के अनुसार कई कर्मचारी—खासतौर पर 17 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2021 के बीच भर्ती हुए—HKRN से मजदूरी प्राप्त करने के बावजूद अपनी फैमिली इनकम में आवश्यक बदलाव PPP पोर्टल पर दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसके कारण कुछ कर्मचारियों को ऐसे लाभ भी मिल रहे हैं, जिनके वे योग्य नहीं हैं।

20 दिन के भीतर अनिवार्य अपडेट का आदेश
मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि:
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HKRN के माध्यम से तैनात सभी संविदा कर्मचारी
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20 दिनों के भीतर
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अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) पोर्टल विवरण, विशेषकर पारिवारिक आय,
बोर्ड और निगमों से सत्यापित करवाकर अपडेट करें।
सरकार ने जताई सख्ती
पत्र में चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने विभागों को आदेश दिया है कि डेटा अपडेट प्रक्रिया में कोई देरी न हो और इसकी रिपोर्ट समय पर भेजी जाए।
यह कदम राज्य में फर्जी लाभ रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और सही पात्रता के आधार पर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।




