इंसाइट न्यूज 24, नागपुर: शहर पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय और उसके आसपास के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने, फोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 25 अगस्त से 23 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगा।
पुलिस का आदेश
जारी निर्देशों के अनुसार—
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मुख्यालय के आसपास ड्रोन कैमरे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक रहेगी।
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बिना अनुमति के ऐसा करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।
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आदेश उल्लंघन करने वाले को ज़ुर्माना और कानूनी कार्यवाही दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
क्यों लिया गया फैसला?
पुलिस अधिकारियों ने साफ़ किया है कि यह कदम सुरक्षा कारणों और संवेदनशील माहौल को देखते हुए उठाया गया है। हाल के महीनों में कई बार ड्रोन गतिविधियों को लेकर सतर्कता बरती गई थी, जिसके बाद यह अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक सुरक्षा घेरे में रहता है, और नए नियम से रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, आसपास रहने वाले कुछ युवाओं ने कहा कि फोटो और वीडियो बनाने पर रोक से उनकी रचनात्मक गतिविधियाँ प्रभावित होंगी।




