इंसाइट न्यूज 24 : केंद्र सरकार ने देश की कर प्रणाली को सरल और उपभोक्ता-हितैषी बनाने के लिए ‘जीएसटी 2.0’ लागू करने का ऐलान किया है। इस नए ढाँचे में कर स्लैब की संख्या घटाकर केवल दो प्रमुख दरें — 5% और 18% रखी गई हैं।
पुराने 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है, जबकि लक्ज़री और हानिकारक उत्पादों पर अब 40% टैक्स लगाया जाएगा। राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा सेवाओं को कर-मुक्त कर दिया गया है।
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से कर ढाँचा आसान होगा, उपभोग बढ़ेगा और बाज़ार में पारदर्शिता आएगी। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इससे शुरुआती दौर में राजस्व पर असर पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
यह नई व्यवस्था आगामी 22 सितंबर से लागू होगी, ताकि त्योहारों के सीज़न में कारोबार और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिल सके।




