कैथल जिले के सीवन प्रखंड के गांव आंधली की महिला सरपंच परमजीत कौर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हरियाणा पंचायती राज विभाग ने उन्हें पद से हटा दिया है। इसके साथ ही उन्हें आगामी छह वर्षों तक किसी भी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
विभागीय जांच में यह बात सामने आई कि ग्राम पंचायत की लगभग 52 एकड़ भूमि का उपयोग नियमों के विपरीत कराया गया। आरोप है कि पंचायत की जमीन को विधिवत लीज पर दिए बिना ही कुछ लोगों को खेती की अनुमति दे दी गई। इसके लिए सरपंच की ओर से मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी साझा कर ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर भूमि का पंजीकरण कराया गया, जिससे लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ और फसल विपणन की सुविधा मिल सकी। इस प्रक्रिया से पंचायत को राजस्व का नुकसान हुआ।
यह मामला मई-जून 2024 में उस समय सामने आया जब गांव निवासी अवतार सिंह ने तत्कालीन उपायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान यह भी उजागर हुआ कि संबंधित सरपंच ने जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया और विभाग की ओर से जारी नोटिसों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए जाने के बावजूद उनके स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना गया।
पूरी जांच रिपोर्ट पर विचार के बाद पंचायती राज विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रितु लाठर ने बताया कि नियमों के तहत कार्रवाई की गई है और अब पूर्व सरपंच आगामी छह वर्षों तक चुनाव लड़ने की पात्र नहीं रहेंगी।




